गांवसभा सकरापुर में प्रधान पद का चुनाव दूसरी बार शून्य घोषित कर दिया गया है। 27 अगस्त 2012 को भी चुनाव शून्य घोषित किया जा चुका है। इसके बाद वादी की रिवीजन पर जिला जज ने फिर से सुनवाई के निर्देश दिए थे।
प्रधानी के चुनाव परिणाम के बाद गांव सकरापुर के अब्दुल कयूम खां ने एसडीएम कोर्ट में चुनाव याचिका प्रस्तुत कर बताया था कि प्रतिवादी सहामत खां की प्रधान पद के लिए नामांकन के समय आयु 21 वर्ष से कम थी। उन्होंने इस संबंध में आपत्ति आरओ के समक्ष प्रस्तुत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव के बाद सहामत खां को 384 और उन्हें 366 मत मिले। आयु कम होने के बाद भी सहामत खां को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। श्री खां ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य के रूप में विपक्षी का हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। प्रमाणपत्र के अनुसार आयु 21 वर्ष से कम पाई गई। सहामत खां ने जवाब में अपनी आयु 29 वर्ष बताते हुए वोटर लिस्ट, मतदाता कार्ड आदि साक्ष्य प्रस्तुत किए।
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद 27 अगस्त 2012 को मजिस्ट्रेट ने माना कि सहामत खां ने शिक्षित होने के बाद भी आयु के संबंध में शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं। याची की दूसरे स्थान पर रहने के कारण प्रधान घोषित किए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। आदेश में सहामत खां के निर्वाचन को आयु कम होने के कारण चुनाव प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना गया और चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया था। अब्दुल कयूम खां ने इस आदेश के बाद जिला जज के यहां रिवीजन कर उन्हें प्रधान घोषित कराने का अनुरोध किया था। जिला जज ने एसडीएम को फिर से सुनवाई कर निर्णय लेने के आदेश दिए थे, जिस पर फिर से चुनाव को अवैध और शून्य घोषित कर दिया गया।