शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए गए अपराधी को अदालत ने चार वर्ष सात महीने छह दिन की सजा से दंडित किया है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
आरसी मिशन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि गांव रसूलपुर चठिया निवासी विजय कुमार पाल एक संगठित गिरोह बनाकर अपहरण, हत्या जैसे गंभीर अपराध करता है। अपराध कर भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत ने गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विजय कुमार पाल को चार वर्ष सात महीने और छह दिन की सजा से दंडित किया है। संवाद