शाहजहांपुर। चरस तस्करी के दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
छह अप्रैल 2021 को बंडा थाने के उपनिरीक्षक रवेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। बिजली उपकेंद्र के पास संदिग्ध हालात में मिले बंडा के गांव बौंठा जमालपुर के रामकेशन को रोककर तलाशी ली गई।
उसके कब्जे से 265 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा गया। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-42 ने रामकेशन को पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद