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Shahjahanpur News: गोली मारकर हत्या में पिता और दो पुत्रों को आजीवन कारावास

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शाहजहांपुर। युवक की गोली मारकर हत्या के मुकदमे में अदालत ने पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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पुवायां थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव के रहने वाले देव सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 25 अप्रैल 2021 की शाम करीब छह बजे उसके भाई सर्वेश सिंह अपने खेत पर गन्ने की बोआई के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। नन्हेलाल के खेत के पास गांव के रामकुमार उसके भाई को देखकर गाली देने लगे। उसके भाई ने गालियां देने से मना किया तो उसने अपने भाई जबर, कमलेश, नन्हें उर्फ आदेश और पिता शिव सिंह को बुला लिया।
शोरशराबा सुनकर सर्वेश के भाई रूम सिंह और प्रदीप भी मौके पर पहुंच गए। उन लोगों को देखकर वे लोग आगबबूला हो गए। कहने लगे कि सर्वेश बहुत नेता बनता है। आज उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी ने एकराय होकर हमला कर दिया। रामकुमार ने तमंचा निकालकर सर्वेश को गोली मार दी।
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ये देखकर सर्वेश पक्ष के लोगों ने रामकुमार को अपने बचाव के लिए डंडे से पीटकर घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो हमलावर भाग गए। सर्वेश को पुवायां सीएचसी लाया गया जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सर्वेश को जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रामकुमार, जबर सिंह और शिव सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने रामकुमार, जबर सिंह और शिव सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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