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Shahjahanpur News: बुजुर्ग को गोली मारने के दोषी पिता और पुत्र को दस-दस वर्ष की कैद

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शाहजहांपुर। जमीन पर बल्ली गाड़ने के विवाद में बुजुर्ग के पैर में गोली मारने के दोषी पिता-पुत्र को अदालत ने दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
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कांट थाना क्षेत्र के गांव महरौली में रहने वाले मुन्नू सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 22 फरवरी 2017 को वह, उसका भाई सुनील और पिता जगपाल सिंह घर में थे। पास में राममोहन और उसका पिता जुगेंद्र अपनी जगह पर छप्पर रख रहे थे। उन लोगों ने छप्पर रखने के लिए उनकी जमीन पर बल्ली गाड़नी शुरू कर दीं तो उन लोगों ने विरोध किया।
इस पर राम मोहन और जुगेंद्र गालीगलौज करने लगे। वे लोग घर जाकर तमंचा ले आए। जुगेंद्र के कहने पर राममोहन ने गोली चला दी जो उनके पिता जगपाल के पैर में लगी। वह घायल हो गए। पुलिस ने जुगेंद्र और उसके बेटे राममोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट नंबर दस ने राममोहन और जुगेंद्र को दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
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टेंपो चालक से मारपीट के दोषी को पांच वर्ष की कैद
शाहजहांपुर। टेंपो चालक से मारपीट के दोषी ऑटो चालक को अदालत ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला विरहाना में रहने वालीं मनु सैनी ने रोजा थाना प्रभारी को तहरीर देकर बताया था कि पति अनिल सैनी हरदोई से शाहजहांपुर तक टेंपो चलाते हैं। 23 फरवरी 2023 को वह हथौड़ा चौराहे के पास थे। तभी सेहरामऊ दक्षिणी के कहेलिया का रहने वाला मनोज दूसरे ऑटो से आ गया। उसने पति का ऑटो रोक लिया और उन पर धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मरा जानकर वह चला गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मनोज के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने मनोज कुमार को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। संवाद
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