इनके खिलाफ दाखिल हुआ था आरोपपत्र
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उन्हें बदमाशों से मुक्त कराया था। पुलिस ने मोरपाल, सत्यपाल, साधु, राम सिंह उर्फ मोटे, श्रीकृष्ण, होरी यादव के बेटे रामवीर, दरबारी धीमर के बेटे रामवीर, जंजाली, पुत्तू धीमर व एक अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गरिमा सिंह ने सोमवार को मोरपाल, सत्यपाल, साधु, राम सिंह उर्फ मोटे, श्रीकृष्ण, होरी यादव के बेटे रामवीर, दरबारी धीमर के बेटे रामवीर और जंजाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।