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Shahjahanpur News: बगैर अनुमति सरकारी पेड़ों के कटान की जांच के डीएफओ ने दिए निर्देश

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भावलखेड़ा। वन विभाग की सदर रेंज के सल्लिया गांव के पास मार्ग के किनारे एक काॅलोनी के आगे लगे सरकारी पेड़ काटकर वहां मिट्टी का भराव किए जाने का डीएफओ ने संज्ञान लिया है। जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इस मामले में वन क्षेत्राधिकारी सदर ने केवल धारा 33 की कार्रवाई की है, लेकिन न तो जुर्माना लगाया और न ही वन क्षेत्र के मार्ग की पटरी को कब्जामुक्त कराया है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि काॅलोनी के निर्माणकर्ता ने पेड़ कटवाकर वहां मिट्टी का भराव करा दिया है। इसकी शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों से की गई थी। वन क्षेत्राधिकारी सदर शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि मौके पर टीम भेजी तो पेड़ नदारद मिले और वहां मिट्टी का भराव पाया गया। इस मामले में वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत शहर के मोहल्ला कच्चा कटरा निवासी काॅलोनाइजर प्रिंस कुमार के खिलाफ विभागीय केस काटा गया है।
डीएफओ सचिन कुमार कार्रवाई को मामूली मानते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। डीएफओ के अनुसार रेंजर को मामले की जांच कराकर वन पटरी कब्जा मुक्त कराकर वहां पौधरोपण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, वहीं कटान में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को निर्देशित किया गया है। संवाद
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