नकली डीजल के धंधे में लिप्त एस्सार की गार्गी इंटरप्राइजेज पेट्रोल पंप ततियारी तथा टैंकर मालिक राजीव कुमार गुप्ता निवासी हथौड़ा चौराहा शाहजहांपुर एंव उसके अज्ञात चालक के विरुद्ध क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी अमित चौधरी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7के तहत स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
बता दें कि तीन मार्च की सुबह तीन बजे राजीव गुप्ता का टैंकर क्षेत्र की गार्गी इंटरप्राईजेज पेट्रोल पंप (एस्सार) पर आया था। सफेद तेल को पेट्रोल पंप के टैंक में भरने की प्रक्रिया चल रही थी। साथ ही मौके पर बरामद फिल्टर्ड जले मोबिल आयल को ड्रमों से बाल्टियों में भरकर पेट्रोल पंप के टैंक में डाला जा रहा था। इसकी सूचना गांव बजीरपुर के पूर्व प्रधान अजय प्रताप सिंह को प्राप्त हुई। साथ ही ये सूचना अन्य ग्रामीणों में भी फैल गई थी। पूर्व ग्राम प्रधान और ग्रामीणो ने मौके पर आकर टैंकर तथा फिल्टर्ड जला मोबिल आयल के ड्रमो की घेरा बंदी कर ली। साथ ही सौ नंबर डायल पुलिस को भी सूचना कर दी। इससे पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पेट्रोल पंप के मैनेजर मौके पर से नहीं भागने दिया था। इसी बीच टैंकर के चालक व हेल्फर तथा पेट्रोल पंप के दो अन्य कर्मचारी मौके से भाग गए थे। डीएम के आदेश पर एसडीएम जलालाबाद तथा नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी अमित चौधरी, मापतोल के जिला प्रभारी वीके मिश्रा ने मौके पर पहुंच कर सफेद मिट्टी का तेल और फिल्टर्ड जले मोबिल आयल के सैम्पल लिए एस्सार पेट्रोल पंप के सेल्स आफिसर प्रांजल ने टैंक से लिए गए। तेल के सैम्पल की जांच करके उसे नकली डीजल बताया। क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी ने डीएम के आदेश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत गार्गी इंटरप्राईजेंज पेट्रोल पंप, टैंकर मालिक राजीव गुप्ता तथा अज्ञात टैंकर चालक के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।