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हरनाम हत्याकांड में गीता को उम्रकैद, जुर्माना

Tue, 30 Jun 2015 11:30 PM IST
शाहजहांपुर।
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हत्या के अपराध में स्पेशल जज ईसी एक्ट अनिल कुमार वर्मा ने सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव रधौली की गीता को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी गीता का भाई अवधेश फरार चल रहा है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर निवासी संजीव प्रताप सिंह ने तीन सितंबर 2013 को सिंधौली थाना में रिपोर्ट लिखाई थी। इसके अनुसार संजीव के भाई हरनाम सिंह के गांव रधौली की गीता से संबंध थे। गीता, हरनाम पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, मगर हरनाम शादी नहीं करना चाहता था। इस पर गीता ने धमकी भी दी थी। एक सितंबर 2013 को गीता ने फोन किया, इस पर गीता का भाई अवधेश और दो अज्ञात लोग हरनाम को घर से बुलाकर ले गए थे। एक सितंबर 2013 को गीता और उसके भाई अवधेश ने हरनाम की हत्या कर दी थी। साक्ष्यों का अवलोकन और सरकारी वकील मनफूल सिंह वर्मा के तर्कों से सहमत होकर जज ने गीता को हरनाम की हत्या की दोषी पाकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। गीता के भाई अवधेश के फरार होने के कारण उसकी पत्रावली सुनवाई के लिए अलग कर ली गई।
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