करीब पांच साल पहले कटरा कस्बे के मोहल्ला बाजार में हुई हत्या के मुकदमे की मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने आरोपी विनय गंगवार को दोषी सिद्ध अभियुक्त करार देते उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वसूली जाने वाली जुर्माना राशि में से 15 हजार रुपये वादी को देने का आदेश दिया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा देने का निर्देश दिया गया। घटना कटरा कस्बा के मोहल्ला बाजार में चार मार्च 2012 को रात आठ बजे हुई। मोहल्ला ताहवरगंज निवासी वादी छोटेलाल के मुताबिक उस वक्त उनका पुत्र सुनील अपनी दुकान पर बैठा था। तभी मोहल्ले का विनय गंगवार वहां अपने साथी वीरसहाय गंगवार के साथ आया और सुनील को दुकान के बाहर बुलाया। पिछले दिनों घरों में हुई कहासुनी का जिक्र करते हुए विनय ने सुनील को तमंचे से गोली मार दी। छोटेलाल अपने पुत्र सुनील को इलाज के लिए बरेली ले गया, जहां सुनील की मौत हो गई। पुलिस को दी तहरीर में छोटेलाल ने बताया कि घटना से एक दिन पहले तीन मार्च 2012 की रात सात बजे विनय गंगवार फिल्म देखने उनके घर पर आया था। फिल्म देखते समय सुनील और विनय में कहासुनी हुई थी। सुनील ने विनय को गाली देकर घर से भगा दिया था इसी रंजिश में यह घटना हुई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विनय गंगवार व वीरसहाय गंगवार के विरुद्ध हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने पांच मार्च 2012 को आरोपी विनय गंगवार को तमंचे समेत गिरफ्तार किया। विवेचना करने के बाद आरोपी विनय के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत भेजा गया। सरकारी वकील उमेश गुर्जर द्वारा प्रस्तुत आठ गवाहों के बयान एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों का अवलोकन करने के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी विनय को उम्रकैद की सजा सुनाई।