निलंबित हेडमास्टर पर लगी एससी एक्ट, जांच शुरू
तिलहर (शाहजहांपुर)। इस्लामिक अभिवादन न बोलने पर छात्र की पिटाई के मामले में गांव बिलहरी के परिषदीय स्कूल के हेडमास्टर चांद मियां निलंबन के बाद मंगलवार को विद्यालय पहुंचे और बच्चों को पढ़ाया। विद्यालय की छुट्टी के समय उन्हें एबीएसए की ओर से निलंबन पत्र दे दिया गया है। उधर, पीड़ित छात्र की मां की ओर से हरिजन एक्ट के मुकदमे की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी ने शुरू कर दी है।
यहां बता दें कि रविवार को प्रमुख सचिव और जिले की नोडल अधिकारी डिंपल वर्मा व सीडीओ प्रेरणा शर्मा ने गांव विलहरी का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान स्कूल के बाहर खड़े छात्रों ने प्रमुख सचिव से स्कूल के हेडमास्टर चांद मियां के द्वारा गुड मॉर्निंग की जगह अस्सलाम वालेकुम न बोलने पर पीटने का आरोप लगाया था। इस मामले में बीएसए राकेश कुमार ने हेडमास्टर को छात्र को पीटने का दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया था। वहीं छात्र प्रियांशु की मां कमलादेवी ने हेडमास्टर के खिलाफ हरिजन एक्ट सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मंगलवार को आरोपी हेड मास्टर चांद मियां सुबह स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाया। एबीएसए संजय कुमार की सूचना पर वह विद्यालय की छुट्टी करने के बाद उनके दफ्तर गए और वहां पर निलंबन पत्र प्राप्त किया। उधर,सीओ मंगल सिंह रावत ने बताया कि आरोपी हेड मास्टर के खिलाफ हरिजन एक्ट के मुकदमे की जांच शुरू कर दी गई है जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
--------------
गलत आरोप लगाने वाले को अल्लाह ताला देगा जवाब
आरोपी हेड मास्टर चांद मियां ने निलंबन पत्र मिलने के बाद कहा कि उन्होंने वर्ष 2013 में स्कूल का कार्यभार ग्रहण किया था उसके बाद से आज तक किसी गांव वालों से और छात्रों से किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव नहीं रहा। उन्होंने बताया कि किसी साजिश के तहत उन्हें झूठा फंसाया गया है वह किसी को बेवजह आरोपी नहीं बनाना चाहते अल्लाह ताला उसे खुद जवाब देगा।