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अब सुबह छह से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार, कोविड गाइडलाइन का रखें ध्यान

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शाहजहांपुर। बाजार खुलने की समयसीमा प्रशासन ने बढ़ा दी है। अब सुबह छह से रात दस बजे तक बाजार खुलेंगे। अब तक सुबह सात से रात नौ बजे तक बाजार खोलने के निर्देश थे। समयसीमा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी हाल में कोविड-19 के नियमों को उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वह शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराए और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर करे।
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कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही लोगों में बेपरवाही बढ़ गई है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियम-कायदे तार-तार होते नजर आते हैं। दुकान, अस्पताल, कचहरी, प्रशासनिक दफ्तरों में भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
अगस्त में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका के मद्देनजर यह लापरवाही को आदत बना लेना भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए लोग भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में जाने से बचें। ईद की खरीदारी करने के लिए लोग मास्क पहनकर ही बाजार में आएं । बाजार में भी दो गज की दूूरी बनाकर रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि टीकाकरण कराने से ही तीसरी लहर को कमजोर किया जा सकता है।
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सीएमओ डॉ. एसपी गौतम ने बताया कि तीसरी लहर को कमजोर करने के लिए भीड़ वाले कार्यक्रम में जाने से बचना होगा। बाजार में भी भीड़ नहीं लगने देना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर शख्स सबसे पहले अपना और अपने परिवार के हर सदस्य का टीकाकरण कराए। तभी आने वाली तीसरी लहर से आसानी से निपटा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने चार सीएचसी समेत राजकीय मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में बेड और दवाओं का इंतजाम कर लिया है।
शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने भी लोगों से अपील की है कि आने वाले त्योहार ईद-उल-अजहा के मौके पर लोग कुर्बानी और नमाज पढ़ने के दौरान कोविड-19 के नियम-कायदों का पालन करें। कुर्बानी का खून नालियों में न बहाएं। तीसरी लहर से निपटने के लिए सबको मिलकर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
पंडित अरुण शुक्ला का कहना है कि मंदिर में पूजा के लिए जाते समय घर से मास्क लगाकर ही निकलें। दर्शन के दौरान आपस में दूरी बनाकर रखें। मंदिर में भीड़-भाड़ में जाने से बचें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कोविड-19 के नियमों की अनदेखी करना सभी के लिए भारी पड़ सकता है।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने बताया कि नौ जुलाई से दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर नो मास्क-नो सामान लिखकर स्टीकर लगाएं हैं। कोरोना से बचने के लिए घरों से मास्क लगाकर बाजार में खरीदारी के लिए निकलें। व्यापारियों का जनता भी सहयोग करे।
एडीएम प्रशासन राम सेवक द्विवेदी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन प्राप्त हो गई है। इसके आधार पर डीएम ने नई बाजार व्यवस्था मंगलवार शाम से जिले में लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन में अन्य कोई रियायत अथवा परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया गया है।
मास्क लगाएं, हाथों को साबुन से बार-बार धोएं और दो गज की दूरी बनाकर रखें। बाजार में किसी भी दुकान पर भीड़ मिलेगी तो उस दुकानदार के खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर चालान किए जाएंगे। जनता और दुकानदार दोनों से नियम मानने की अपेक्षा है। - संजय कुमार ,एसपी सिटी
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