शाहजहांपुर। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी संजय सिंह को बृहस्पतिवार को जमानत मिलने पर जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई का परवाना सीजेएम कोर्ट से जिला कारागार भेजा गया। जहां कागजों के मिलान के बाद शाम करीब सात बजे उसकी जेल से रिहाई हो गई। जेल से छूटने के बाद वह अपने भाई के साथ काली कार में बैठकर घर चला गया।
थाना तिलहर क्षेत्र के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है। संजय को एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। तबसे वह जेल में था। 23 सितंबर को संजय सिंह की जमानत सीजेएम कोर्ट से खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को जमानत मंजूर कर दी थी। सीजेएम कोर्ट ने बृहस्पतिवार शाम को संबंधित तहसील व थाने से सत्यापित जमानत प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद रिहाई का परवाना जिला कारागार भेज दिया। जहां से उसे शाम करीब सात बजे रिहा कर दिया गया। चिन्मयानंद से फिरौती मांगने के मामले में एलएलएम की छात्रा और विक्रम सिंह और सचिन सेंगर उर्फ सोनू भी आरोपी हैं। छात्रा, विक्रम और सचिन पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके थे। संजय की रिहाई में देरी हो रही थी। बृहस्पतिवार को उसकी भी रिहाई हो गई। वहीं छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी चिन्मयानंद अभी भी जेल में हैं। उनकी जमानत पर 16 नवंबर से फैसला सुरक्षित है।