शाहजहांपुर। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पांच फरवरी को दूसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत होगी और चार दिनों में लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को सीडीओ प्रेरणा शर्मा की अध्यक्षता में अंतर विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान फ्रंटलाइन वर्करों के टीकाकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
सीएमओ डॉ. एसके गौतम ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत पांच फरवरी से होगी। पांच फरवरी को जिले के पांच केंद्रों पर फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए पुवायां, जलालाबाद व कलान सीएचसी केंद्र के अलावा कलक्ट्रेट तथा पुलिस लाइन में केंद्र बनाए जाएंगे। यहां पर फ्रंट लाइन वर्करों में शामिल पुलिसकर्मियों व तहसील कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 11, 13 और 18 फरवरी को टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए केंद्रों की घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन वर्करों का पंजीकरण कोविन पोर्टल पर जारी है और चार फरवरी तक कोरोना वैक्सीन आने की संभावना है। बताया कि टीकाकरण के लिए केंद्रों को तैयार किया जा रहा है, जिससे टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले लोगों को बिना किसी परेशानी के टीका लगाया जा सके। टीका लगने के बाद आधे घंटे केंद्र पर ही बने अवलोकन कक्ष में लाभार्थी को बैठना होगा, जिससे कि टीका लगने के बाद होने वाले असर की जानकारी हो सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
कोविड-19 के नियमों का अनुपालन कराएं : डीएम
शाहजहांपुर। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ कार्रवाई किए जाने में राज्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके परिणामस्वरूप पिछले चार माह में कोविड-19 के सक्रिय केस में निरंतर कमी आ रही है। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में प्राप्त सफलता को नियमित रूप से बनाए रखने तथा इस महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की जरूरत है।
डीएम ने कहा कि पहले की तरह ही पूरी सावधानी बरतने, कंटेन्मेंट कार्य योजना को और सख्ती से लागू करने, कंटेन्मेंट जोन की निरन्तर निगरानी तथा पूर्व में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देर्शों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने गाइडलाइन के तहत कोविड-19 के संबंध में मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन के लिए आवश्यक उपाय किए जाने, मास्क पहनने की अनिवार्यता के देखते हुए सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। संवाद