शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रघुनाथ फर्रुखाबाद जिले के कंपिल थाना क्षेत्र के भैंसरी गांव का रहने वाला है।
कलान थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 14 सितंबर 2018 को उसकी 15 वर्षीय बेटी खेत पर गई थी। तभी रघुनाथ व उसका साथी दो बाइकों से आए और बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने लगे। गांव के लोगों ने शोर मचाया तो वे लोग एक बाइक छोड़कर दूसरी बाइक से बेटी को लेकर चले गए।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद रघुनाथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्णलीला यादव ने रघुनाथ को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। संवाद