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आतिशबाजी विक्रेताओं को दुकानें लगाने की सशर्त अनुमति

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शाहजहांपुर। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी विक्रेताओं को प्रशासन ने ओसीएफ ग्राउंड पर तीन दिन तक आतिशबाजी की दुकानेें लगाने की सशर्त अनुमति दी है। सिटी मजिस्ट्रेट वनिता सिंह ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट के नवीन सभागार आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश दिए कि बिजली और आग से सुरक्षा की दृष्टि से सभी नियमों का पालन करके उनके अनुरूप व्यवस्थाएं करें। उन्होंने कहा कि धनतेरस से दिवाली तक अस्थायी दुकानें लगेंगी, लेकिन दिवाली के दिन रात 10 बजे तक हर हाल में ओसीएफ ग्राउंड खाली करना होगा।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ओसीएफ के मैदान पर अस्थायी दुकानों पर सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक आतिशबाजी बेचने की अनुमति दी गई है। विक्रेता दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर का फासला रखें। साथ ही दुकान के पास पानी से भरे ड्रम और बालू भी अनिवार्य रूप से रखें। प्रयास यह होना चाहिए कि बच्चे ज्यादा देर तक दुकानों के पास नहीं रहें और वहां लाइटिंग मेें हैलोजन, माचिस, लाइटर आदि का इस्तेमाल नहीं करें। उन्होंने आतिशबाजी मार्केट की पार्किंग दुकानों से दूर बनाकर दुकानदारों को वहां अपने कर्मचारी लगाने के निर्देश दिए।
अजीजगंज क्षेत्र के आतिशबाजी विक्रेताओं ने अपने क्षेत्र में अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति मांगी। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुमुक्षु आश्रम के एक शिक्षण संस्थान का ग्राउंड दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां के प्रधानाचार्य ने संस्था का काफी सामान रखा होने की जानकारी दी है। दुकानदारों ने स्कूल का सामान अपने स्तर से सुरक्षित स्थान पर रखने और दुकानें हटने पर यथास्थान रखवाने का प्रस्ताव दिया। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रधानाचार्य को उनका प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। बैठक में तमाम विक्रेताओं समेत नगर निगम और अग्रिशमन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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