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सिस्टम बेहाल: आवेदन 204, चयनित किए गए सिर्फ नौ

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शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। इसकी खास वजह बैंकों और दलालों के बीच बना गठजोड़ है। सीधे आवेदन करने वाले तरह-तरह की आपत्तियां लगाकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं। तर्क दिया जाता है कि आवेदन पत्र अपूर्ण और बैंक की शर्तों के मुताबिक नहीं हैं। जबकि उनका आवेदन पत्र जिला स्तर पर बनी चयन समिति द्वारा जांच करने के बाद बैंक भेजे जाते हैं। उधर, दलालों के माध्यम से बैंक पहुंच रहे आवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं लगती।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से आवेदन मांगे जाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 204 आवेदन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को साक्षात्कार के माध्यम से चयन के लिए बुलाया गया और उनमें से 106 आवेदकों को चयन समिति ने रिजेक्ट कर दिया। बाकी बचे 98 आवेदनों को संबंधित बैंकों में भेज दिया गया, जिससे आवेदकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोन दिलाने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। लेकिन बैंकों ने अब तक सिर्फ नौ आवेदकों का ही चयन लोन देने के लिए किया है। 38 आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया और 51 को बैंक की निर्धारित शर्तों व नियमों को पूरा न करने की आपत्ति लगाकर रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन देने को निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हो पाई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की योजना को बैंक और उनके नुमाइंदे ही पलीता लगा रहे हैं।
वहीं, बैंकों का कहना है कि सरकार अपने वोट बैंक के लिए सभी को लोन देेने के लिए निर्देश जारी कर देती है, लेकिन बैंक की शर्तों व नियमों के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। बैंक को यह भी देखना होता कि जिस व्यक्ति को वह लोन उपलब्ध करा रहे हैं, वह उसका भुगतान करने में सक्षम हो पाएगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, तब सरकार की ओर से वसूली के लिए दबाव बनाया जाता है और उसका नुकसान बैंकों को उठाना पड़ता है।
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यूनियन बैंक से किया जा चुका है जबाव तलब
- योजना के तहत बेरोजगारों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंक से लोन उपलब्ध न कराने में पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से डीएम इंद्र विक्रम सिंह की ओर से डीएलआरसी की बैठक में जवाब तलब भी किया जा चुका है। बैंक से पूछा गया कि आपने लक्ष्य अनुसार लोन क्यों नहीं दिया। इसके साथ ही सभी बैंकों को शासन की मंशा के अनुसार रोजगार सृजन के लिए आवेदकों को लोन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
दोबारा मांगे जा रहे आवेदन
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें पीएमईजीपीई पोर्टल पर आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, समरी, जाति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता व तकनीकी प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए पांच नवंबर तक का समय दिया गया है।
25 लाख रुपये तक मिलता है लोन
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण व सेवा क्षेत्र की अधिकतम 25 लाख रुपये तक योजना लागत वाली नई ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना के लिए बैंक से लोन दिया जाता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवा व बेरोजगार व्यक्ति भवन, उपकरण, मशीन व कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा कर अपना रोजगार शुरू कर सकें।
योजना लागत पर मिलता है 25 से 35 प्रतिशत का अनुदान
- ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक इकाईयों की स्थापना व प्रोत्साहन के लिए ग्रामोद्योग विभाग की ओर से बैंक से स्वीकृत ऋण के आधार पर सामान्य जाति के पुरुषों को योजना लागत पर 25 प्रतिशत और अन्य सभी वर्गों के पुरुष व महिला तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं, दिव्यांगों आदि को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है।
आवेदक आयु 18 साल से अधिक होना जरूरी
- योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होना जरूरी है। तब ही वह अपना आवेदन पीएमकेजीपीई पोर्टल पर कर सकता है। आवेदन के समय सभी शैक्षिक, जाति, जन्म और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, समरी को भी अपलोड करना जरूरी होता है।
- शासन की ओर से 31 लोगों को रोजगार सृजन के लिए बैंक से लोन दिलाने का लक्ष्य मिला है। जिसमें से नौ का चयन ही बैंक द्वारा किया गया है। 38 आवेदन लंबित चल रहे हैं। जिनमें से लक्ष्य पूर्ति होना संभव नहीं है, इसलिए दोबारा से आवेदन मांगे जा रहे है। - गजेंद्र सिंह, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, शाहजहांपुर।
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