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Shahjahanpur News: सिर्फ नोटिसों तक सीमित रह गई गैर पंजीकृत मैरिज लॉनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई

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शहर में एक मोहल्ले में संचालित मैरिज लॉन। संवाद
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शाहजहांपुर। शहर में बगैर पंजीकरण के चल रहे मैरिज लॉनों पर कार्रवाई करने के नाम पर प्रशासन केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रह गया है। नोटिस जारी करने के छह महीने बीतने के बावजूद न तो मैरिज लॉन संचालकों ने पंजीकरण कराया है और न ही प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ सकी है। मैरिज लॉन सुरक्षा के उपायों की अनदेखी कर चल रहे हैं। यहां न फायर सेफ्टी के उपाय हैं और न ही पार्किंग की व्यवस्था।
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मैरिज लॉन के पंजीकरण के लिए बिजली का कनेक्शन, प्रदूषण, अग्निशमन विभाग की एनओसी, एसडीएम या तहसीलदार की रिपोर्ट, विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास होना जरूरी है। प्रशासन की ओर से सराय एक्ट के तहत नवंबर माह में 60 गैरपंजीकृत मैरिज लॉन चिह्नित किए गए थे। सभी को एक माह के अंदर पंजीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किया गया।
60 में से दो संचालक ही ऐसे पहुंचे जिन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की थी। कई लॉन संचालकों ने बताया कि उनका मैरिज लॉन बंद चल रहा है। तीन संचालकों ने बताया कि उनका पंजीकरण है, लेकिन कागज नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, एसआईआर के काम के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसआईआर अभियान महीने भर पहले ही समाप्त हो चुका है।
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डीजे के शोर से लोग परेशान
मैरिज लॉनों में दस बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। रोशनगंज स्थित खान साहब की बगिया में मैरिज लॉन चल रहा था। बस्ती के बीच में होने की वजह से लोग डीजे के शोर से परेशान थे। लोगों ने इस मामले में डीएम से शिकायत की। डीएम के निर्देश पर एसडीए सचिव अजय कुमार त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में शनिवार को उसे सीज कर दिया। हालांकि अन्य मैरिज लॉन पर कार्रवाई नहीं की गई। अधिकतर मैरिज लॉन में दस बजे के बाद धड़ल्ले से डीजे बज रहे हैं। वहीं, लोगों का कहना है कि यह समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए। अधिकतर बरात दस बजे के बाद ही चढ़ती हैं और उसी समय डीजे बंद करने का नियम है।

मैरिज लॉन में व्यवस्था अधूरी, हादसे का डर
कई मैरिज लॉन संचालक उपभोक्ताओं से लाखों रुपये वसूलते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं देते। अधिकतर मैरिज लॉन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सहालग के सीजन में सड़क पर वाहन पार्क किए जाने से सड़कें जाम हो जाती हैं। इसके अलावा मैरिज लॉन में बरात आने पर आतिशबाजी होती है। खाना बनाया जाता है लेकिन अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं हैं। आगजनी की घटना होने पर जानमाल का नुकसान हो सकता है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है।


गैर पंजीकृत मैरिज लॉनों पर प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बगैर पंजीकरण के कोई भी मैरिज लॉन चलने नहीं दिया जाएगा।
- अरविंद कुमार, एडीएम एफआर

मैरिज लॉन के पंजीकरण के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने के लिए आग बुझाने के उपकरण, टैंक और फायर पंप होना जरूरी होता है। अब तक प्रशासन की ओर से मैरिज लॉन की जांच के लिए कोई निर्देश नहीं मिले हैं।
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- बीएन पटेल, एफएसओ
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