शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नुसरत खान ने कांट थाना क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी और आपराधिक बल प्रयोग के आरोपी अर्जुन यादव को जमानत दे दी।
अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई को किशोरी की मां ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अर्जुन यादव उसकी करीब 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर घर ले गया और उसके साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म की कोशिश की। आरोपी की ओर से आरोपों को झूठा बताते हुए रंजिश में फंसाने की बात कही गई थी।
अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि किशोरी के बयानों में विरोधाभास हैं। अदालत ने आरोपी अर्जुन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। संवाद