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Shahjahanpur News: बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर 1.15 लाख का लगाया अर्थदंड

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शाहजहांपुर। बेसन का नमूना अधोमानक पाए जाने पर एडीएम न्यायालय ने विक्रेता और आपूर्तिकर्ता पर एक लाख 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृपाशंकर की ओर एडीएम प्रशासन के कोर्ट में वाद दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी 2024 को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जलालाबाद के सिकंदरपुर अफगानान में स्थित कटियार ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। खाद्य विक्रेता अमित कुमार कटियार ने व्यापार से संबंधित खाद्य लाइसेंस दिखाया। टीम ने संदेह होने पर दुकान से फार्च्यून बेसन का नमूना लिया।
उसको जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब में भेजा गया। लैब से आई रिपोर्ट में बेसन का नमूना अधोमानक निकला। इस पर खाद्य विभाग की ओर से एडीएम प्रशासन के न्यायालय में विक्रेता अमित कटियार और आपूर्तिकर्ता अडानी विलमर लिमिटेड, ग्राम केशरपुर, फरीदपुर, बरेली के खिलाफ वाद दायर किया गया।
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एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन में विक्रेता अमित कुमार कटियार पर 20 हजार रुपये और आपूर्तिकर्ता पर 95 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्हें आदेशित किया है कि वे 30 दिन में आरोपित अर्थदंड की धनराशि जमा कर दे वरना भू-राजस्व की भांति बकाया वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संवाद
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