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बांका मारकर पत्नी की हत्या करने पर पति को उम्रकैद

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बांका मारकर पत्नी की हत्या करने पर पति को उम्रकैद
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खाना मांगने के दौरान कहासुनी होने पर पेट में मार दिया था बांका
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। तिलहर क्षेत्र के गांव अजीजपुर नौगवां में वर्ष 2016 में हुई महिला की हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने दोष सिद्ध होने पर पति को उम्रकैद की सजा व 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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तिलहर क्षेत्र के गांव अजीजपुर नौगवां में 20 मार्च 2016 को राजवीर ने सुबह आठ बजे पत्नी पूजा से खाना मांगा, तो उसने घरेलू काम निपटाकर खाना देने की बात कही लेकिन राजवीर तुरंत खाना देने की जिद पर अड़ गया, इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी, घर में मेहमानी में आईं पूजा की दादी पीलीभीत के थाना दियूरिया क्षेत्र के गांव इलावांस निवासी गेंदादेवी भी मौजूद थी। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि राजवीर ने बांका उठाकर पत्नी पूजा के पेट में मार दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पूजा को बचाने के दौरान राजवीर ने कमला देवी व सुशीला देवी को भी बांका मारकर घायल कर दिया और घर से भाग गया। भागते समय राजवीर को गांव के गंगासहाय ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें भी राजवीर ने बांका मारकर घायल कर दिया। मामले की रिपोर्ट गेंदादेवी ने राजवीर के खिलाफ हत्या आदि की धारा में दर्ज कराई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान व सरकारी वकील राजीव अवस्थी के तर्को को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने घटना का राजवीर को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद व 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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