शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर्णा त्रिपाठी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी बाल अपचारी को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मदनापुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की 12 वर्ष की पुत्री 12 मई 2018 को पड़ोस में महिला संगीत के कार्यक्रम में गई थी। रात 10:30 बजे जब उसकी बेटी वापस आ रही थी तो रास्ते में मिला एक लड़का उसे घसीटकर अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। बेटी लहूलुहान हालत में घर आई तो वह उसे लेकर मदनापुर के अस्पताल पहुंचा जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता के बयान लिए। इसके बाद बाल अपचारी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान वादी और पीड़िता के बयान और सरकारी वकील दीप गुप्ता के तर्क सुनने के बाद बाल अपचारी को दोषी पाया गया। उसे 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।