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कर्जमाफी की शिकायतें वेबसाइट पर हो सकेंगी दर्ज

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शाहजहांपुर। लघु एवं सीमांत श्रेणी के जिन किसानों को पात्रता के बावजूद किन्हीं कारणों से प्रदेश सरकार की एक लाख रुपये तक फसली ऋण मोचन योजना का लाभ नहीं मिल सका है, उन्हें अपनी शिकायत लेकर बैंक शाखाओं में नहीं भटकना पड़ेगा। उनकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर ऋणमोचन पोर्टल की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यडब्ल्यू.यूपीकिसानकर्जराहत.यूपीएसडीसी.जीओवी.इन पर शिकायत दर्ज करें.. लिंक जोड़ दिया गया है।
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कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित होने के बाद से तमाम किसान इस योजना की खामियों को लेकर बैंकों में भटक रहे हैं। कोई पात्रता के बावजूद कर्ज मेें राहत नहीं मिलने से परेशान है तो तमाम ऐसे किसान भी हैं, जिनके मुताबिक नाम मात्र की कर्ज माफी देकर उनके साथ मजाक किया गया है। सीडीओ संजीव सिंह के अनुसार ऐसे किसान वेबसाइट के इसी लिंक पर नियत प्रारूप भरकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विकल्प के तौर पर संबंधित बैंक शाखाओं पर लिखित प्रार्थना पत्र दिए जा सकते हैं। सीडीओ के अनुसार ऐसे प्रार्थना पत्र शाखा प्रबंधक स्वयं ऑनलाइन भरकर जिलास्तरीय समिति को भेजेंगे। समिति 31 दिसंबर तक प्राप्त होने वाली शिकायतों का तहसील स्तर से सत्यापन कराकर पात्र पाए जाने वाले किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा।
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