शाहजहांपुर। थाना कांट क्षेत्र के गांव हटीपुर कुर्रिया में प्रधानी चुनाव की रंजिश में वर्ष 2016 में यूथ कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अजय मिश्रा उर्फ रिंकू की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने दोष सिद्ध होने पर पिता-पुत्र समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि में 40 हजार रुपये मृतक के पिता को दिलाए जाने का आदेश भी दिया है।
गांव हटीपुर कुर्रिया निवासी राम मोहन मिश्रा का पुत्र अजय मिश्रा उर्फ रिंकू 19 मार्च 2016 को शाम छह बजे निर्दोष शर्मा के घर के सामने से खेत से घर लौट रहे थे, तभी गांव के ही विकास मिश्रा ने अपने पिता वेदप्रकाश मिश्रा व साथी बृजेश शर्मा और निर्दोष शर्मा के साथ मिलकर रिंकू को घेर लिया और तमंचे लेकर रिंकू को गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि अभी प्रधानी का मजा चखाते हैं। इसी रंजिश में हमलावरों ने रिंकू पर तमंचे से फायर कर दिया, जो उसके पेट में लगी और इससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पिता रोाम मोहन मिश्रा बेटे रिंकू को बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने उसे धक्का दे दिया। रिंकू को गंभीर घायल अवस्था में बरेली में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता राम मोहन की तहरीर पर कांट पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास व जान से मारने की धमकी के तहत 19 मार्च 2016 को रात 9:30 बजे रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिंकू ने दिल्ली में इलाज के दौरान 31 मार्च को दम तोड़ दिया। दो अप्रैल 2016 को प्रधान विजय मिश्रा (मृतक का छोटा भाई )ने पुलिस को तहरीर देकर भाई रिंकू की मृत्यु की सूचना दी। इस पर मामला हत्या में तरमीम करते हुए जांच प्रभारी निरीक्षक हरीराम त्रिपाठी को सौंपी गई। विवेचना के दौरान विनय मिश्रा (प्रधान पद का चुनाव हारे) को भी घटना में शामिल दिखाते हुए आरोप पत्र न्यायालय भेज दिए गए। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान, जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सिंह व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने विकास मिश्रा, वेदप्रकाश मिश्रा, बृजेश शर्मा, निर्दोष शर्मा को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा और इन चारों में से विकास मिश्रा, वेदप्रकाश को 12-12 हजार व निर्दोष और बृजेश को 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने विनय मिश्रा को बरी कर दिया।