संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बंधवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के सचिव व न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक महिला को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानपूर्वक व गरिमापूर्ण वातावरण में कार्य करने का अधिकार है।
उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पॉश एक्ट) के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने प्राधिकरण की संरचना, उसके कार्य तथा उसके महत्त्व के बारे में चर्चा किया। प्री लिटिगेशन, लोक अदालत के बारे में बताते हुए नर्सिंग की छात्राओं के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने टोल फ्री नंबर 15100 तथा न्याय मार्ग एप के बारे में बताया। उन्होंने 22 फरवरी को एचआरपीजी कॉलेज खलीलाबाद में आयोजित होने वाले मेगा विधिक सेवा सहायता शिविर के बारे में बताया। इस दौरान स्तुति पीटर, नीतू चौरसिया, आशुतोष, शिवम, बलदेव आदि मौजूद रहे।