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Sant Kabir Nagar News: शराब बनाने के मामले में दोषी महिला पर 19 हजार जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के सोनहन गांव में अवैध रूप से शराब बनाने के मामले में दोषी महिला को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि और 19 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 21 अक्तूबर को एएसजे प्रथम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। धनघटा पुलिस ने वर्ष 2015 में सोनहन गांव में छापेमारी कर बरता देवी पत्नी सुरेश को गिरफ्तार किया था।
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मौके से 400 लीटर अवैध शराब, 15 क्विंटल लहन, दो भट्ठियां और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। इसके अलावा यूरिया, नौसादर और फिटकरी भी मिली थी। इस मामले में आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
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विवेचक उपनिरीक्षक चंद्रदेव यादव ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के तहत महिला को जेल में बिताई गई अवधि और 19 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।स
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