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Sant Kabir Nagar News: हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 21 Aug 2024 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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प्रत्येक को एक लाख 15 हजार रुपये का अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम जितेंद्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने चाकू से हत्या करने के मामले में दो लोगों को दोषी पाए जाने पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को एक लाख 15 हजार रुपये से भी दंडित किया है।अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दुधारा क्षेत्र के पिपरा प्रथम निवासी रामू पुत्र बेकारु ने तहरीर दिया कि 12 जुलाई 2013 को समय करीब नौ बजे गांव में एक व्यक्ति के घर के सामने रास्ते में बेटे शेषनाथ तथा रामजीत, शिवप्रसाद से बच्चों के आपस के झगड़े की बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। बेटा सुदामा कहासुनी की बात की जानकारी होने पर घर से शेषनाथ को बुलाने के लिए वहां गया तब तक जय नंदन, नवनाथ, झिनकू लाठी-डंडा आदि लेकर आ गए और सुदामा व शेषनाथ को मारे-पिटे।
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घायल लड़कों को इलाज के लिए ले जाने की बात कर रहे थे कि इसी बीच सुदामा की मृत्यु हो गई। दुधारा थाना में मारपीट हत्या का केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद अजय नंदन, नव नाथ, झिनकू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। साथ ही बरामद चाकू के आधार पर अजय नंदन के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में भी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दौरान विचारण आरोपी नवनाथ की मृत्यु हो गई।
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अभियोजन ने दस गवाहों की गवाही तथा 26 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम जितेंद्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने चाकू से हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी अजय नंदन पुत्र लालमन और झिनकू पुत्र पुद्दन निवासीगण पिपरा प्रथम थाना दुधारा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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