संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय)/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में दोषी आरिफ व कमरुद्दीन को दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपया अर्थ दंड से प्रत्येक को दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि आरिफ पुत्र मोईन निवासी पहाड़पुर थाना सहजनवा जिला गोरखपुर व कमरुद्दीन पुत्र सलाहुद्दीन निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जिला गोरखपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम में सन 2023 में थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ।
दोनों आरोपियों ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों आरिफ और कमरुद्दीन की स्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध करार देते हुए दो-दो वर्ष कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड अदा न करने पर और 15 दिन कारावास में बिताना होगा।ं