संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन और शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को एक माह 27 दिन के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से 29 अक्तूबर को न्यायालय एएसजे प्रथम की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्ता शीला देवी पत्नी कांग्रेस व कुमारी अंजू पुत्री कांग्रेस निवासीगण घोरांग को मारपीट के आरोप में प्रत्येक को जेल में बिताई गई अवधि एक माह 27 दिन के कारावास एवं 500-500 सौ रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है। अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना पड़ेगा। आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई कोई अवधि उनकी सजा में समायोजित की जाएगी।