संतकबीरनगर। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई। करीब 14 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए दोनों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, बखिरा थाना क्षेत्र के करौंदा गांव निवासी मन्नन गुप्ता ने पांच मई 2012 को गांव के ही रामभवन और भगवान दास के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक उमाशंकर तिवारी ने की और साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन)/एसीजेएम, की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।