संतकबीरनगर। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 20 वर्ष पुराने चाकूबाजी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को एक माह के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने मामले में आरोपी सुभाष तिवारी निवासी औरही, थाना मेंहदावल को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 324 आईपीसी के तहत एक माह के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 504 के तहत 500 रुपये तथा धारा 506 के तहत 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 21 फरवरी 2006 को औरही निवासी पप्पू कहार ने आरोप लगाया कि सुभाष तिवारी ने चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया। इस संबंध में थाना मेंहदावल में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक गोकर्ण सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।