संतकबीरनगर। मारपीट और धमकी देने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 20-20 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार मरवटिया गांव निवासी रामकेवल ने मेंहदावल थाने में तहरीर देकर गांव के फूलचंद और कालिया पर गाली-गलौज करते मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। उपनिरीक्षक हरि सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 18 अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में दोनों को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दोनों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।