संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने अपशब्द कहते हुए मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने व एससीएसटी एक्ट के आरोपी भाइयों राजेश कुमार, राकेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिए।
मुन्ना लाल निवासी कमहरिया थाना दुधारा ने 10 जुलाई 2010 को मारपीट और एससीएसटी का केस दुधारा में दर्ज कराया था। जिसमें विवेचक ने विवेचना के उपरांत दो भाइयों समेत तीन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान विचारण इन्द्र कुमार यादव की मृत्यु हो गई। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट में गवाहों की गवाही तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले पक्षों की बहस सुनने के उपरांत थाना दुधारा अंतर्गत ग्राम कमहरिया के दोनों भाइयों राजेश कुमार, राकेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।