संतकबीरनगर।अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने, छेड़खानी करने व मारने पीटने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी भालचंद्र और बलराम को पॉक्सो एक्ट में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी पड़ेगी।
घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष 4 माह 18 दिन थी। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने बताया कि कि थाना महुली अंतर्गत एक गांव की पीड़िता ने महुली थाने पर शिकायती पत्र देकर यह आरोप लगाया कि 22 नवंबर 2016 की शाम सात बजे गांव का निवासी आरोपी भालचन्द्र और उसके मौसी का लड़का बलराम उसके साथ छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर अपशब्द कहते हुए मारेपीटे।
थाना महुली में केस दर्ज हुए। विवेचक ने विवेचना के उपरांत दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में दोनों आरोपियों ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया।