संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी पाए जाने पर गोरख निषाद को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं पीड़िता को नालसा स्कीम में दस हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
पीड़ित ने थाना बेलहर कला पुलिस को 27 मई 2022 को तहरीर दिया कि 26 मई 2022 की रात करीब 11 बजे उसकी 14 वर्षीय लड़की को अकेला देख पड़ोसी उसका मुंह बंद कर अपने घर ले गया और अश्लील हरकत करने करने लगा। मामले में थाना बेलहर कला में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने नाबालिग पीड़िता के बयान तथा साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोरख निषाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में आरोपी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग किया।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष