संतकबीरनगर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत सरकारी आदेश की अवहेलना कर वातावरण प्रदूषित करने के मामले में ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा तथा प्रत्येक पर 700-700 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक-एक दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना बखिरा क्षेत्र का है। हल्का लेखपाल राजेश कुमार ने 14 नवंबर 2020 को महला पसाई लदवा गांव निवासी वफाहुदा, नुरुलहुदा और उबैदुर्रहमान के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए वातावरण को गंदा करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।
तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा और अर्थदंड की सजा सुनाई।