संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 18 वर्ष पुराने मारपीट, गाली और धमकी देने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सीजे (एसडी)/एसीजेएम न्यायालय ने तीनों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, बखिरा थाना क्षेत्र के बेलवा ठकुराई निवासी प्रहलाद ने 20 नवंबर 2008 को प्रार्थनापत्र देकर गांव के रामवृक्ष, राजेंद्र उर्फ रामछैल और रामजस पर लाठी-डंडे से मारपीट करने, गाली और धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर बखिरा थाने में एनसीआर दर्ज की गई थी।
मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने की थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी हुई।
पुलिस के मुताबिक, तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष जुर्म स्वीकार किया। इसके आधार पर न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।