संतकबीरनगर। न्यायालय ने शनिवार को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को 1-1 वर्ष के सदाचरण बनाये रखने व 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 30 अगस्त को न्यायालय सीजे (एसडी)/ एसीजेएम की कोर्ट ने 18 मार्च 2000 को पीड़ित प्रेम सिंह निवासी अमौली थाना धनघटा भट्ठा मालिक कौड़िया थाना बखिरा की तहरीर पर पंजीकृत केस में आरोपी रियाज बंजारा, छल्ली उर्फ छलिया, जमील बंजारा निवासी बंजरिया के मामले में अभियुक्त उपरोक्त को एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ दिया। प्रत्येक अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति 4-4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद