संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व कुल 25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 27 अगस्त को न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त तौफीक अहमद निवासी चाईकला को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन का साधारण कारावास उसे भुगतना होगा। संवाद