संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि व 2,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की पैरवी के बाद दो अप्रैल को न्यायालय सीजे (जेडी)/जेएम कोर्ट ने वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सदानंद पांडेय थाना दुधारा द्वारा आरोपी कव्वाल निवासी बंजरिया थाना बखिरा के कब्जे से आठ गोवंशीय पशु बरामद कर आरोपी के खिलाफ थाना दुधारा में अभियोग पंजीकृत कराया था।
विवेचक एसआई संतराज यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त कव्वाल उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई अवधि व कुल 2,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को सात दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।