संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रमाण पत्र व योग्यता बिना रजिस्ट्रेशन कर इलाज करने के अपराध में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 4,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
22 सितंबर को न्यायालय जेएम की अदालत ने 1 मई 2001 को शिकायतकर्ता डॉक्टर प्रभाकर पांडेय सीएचसी हैंसर बाजार ने अभियुक्त प्रभू कुमार श्रीवास्तव निवासी शिवनगर काॅलोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद के खिलाफ बिना योग्यता व प्रमाण पत्र के इलाज करने के संबंध में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत केस पंजीकृत कराया था। कोर्ट ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी को दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद