संतकबीरनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने हत्या की कोशिश और बिना लाइसेंस अस्त्र रखने के आरोपी नंदकिशोर को बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी है।
अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी के पिता परमात्मा ने जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि डेढ़ वर्ष से वह जिला कारागार में निरुद्ध है। उसके पुत्र का दाखिला बीए में हुआ है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 18 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है।
उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय से प्रार्थना की कि उनके पुत्र को बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र और एडमिट कार्ड का अवलोकन करने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने अधीक्षक जिला कारागार और एसपी को निर्देशित किया कि आरोपी नंदकिशोर उर्फ सोनू शर्मा को नियत तिथि पर परीक्षा के लिए जिला कारागार से परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराकर उसकी परीक्षा दिलाया जाना सुनिश्चित करें। संवाद