संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने टीवीएस कंपनी की बाइक में निर्माण संबंधी दोष के मामले में फैसला सुनाया है। वाहन की संपूर्ण कीमत एक लाख 43 हजार 520 रुपये क्रय करने की तिथि से 10 प्रतिशत ब्याज समेत 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश निर्माता कंपनी व एजेंसी को दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के बालूशासन गांव निवासी आदर्श प्रजापति ने वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने 15 जून 2023 को अभिजीत मोटर्स खलीलाबाद से टीवीएस राइडर बाइक खरीदी थी था। उसके लिए 70 हजार 181 रुपये फाइनेंस कराया गया था। वाहन की ब्याज समेत संपूर्ण कीमत एक लाख 43 हजार 520 रुपये थी। वाहन घर लाने पर अगले दिन से समस्या शुरू हो गई। अचानक चलते हुए बंद हो जाती थी। कई बार मरम्मत के बाद भी ठीक नहीं हुई। एजेंसी व निर्माता कंपनी से कई बार शिकायत की लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है।