संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने चाय की दुकान से नाबालिग को भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी गोरखपुर के उरुवा बजार क्षेत्र के ग्राम देवापार के आरोपी मान सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
पीड़िता के पिता ने महुली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी चाय की दुकान चौराहे पर है। उसकी 14 वर्षीय पुत्री 28 जून 2025 को 11 बजे दिन में बिना बताए चाय की दुकान से कहीं चली गई। शाम को घर पर नहीं आई। सुबह पता चला कि बगल के एक व्यक्ति और आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया। महुली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने आरोपी मान सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।