संतकबीरनगर। जिला सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने हत्या की कोशिश के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बेलदारी टोला निवासी सुभाष ने धनघटा पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि 30 नवंबर 2025 को उनका भतीजा अंकुश चौहान बेलदारी टोला से सोनाड़ी हैंसर बाजार बरात में गया था।
विवाह स्थल पर ही 30 नवंबर 2025 को समय लगभग 11 बजे रघुवीर चौहान उर्फ लालू, त्रिपुरारी चौहान ने भतीजे को मारा-पीटा और अपशब्द कहा। साथ ही जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
विवेचना में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई गई। आरोपी त्रिपुरारी चौहान की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि जमानत देने से आरोपी मुकदमे को प्रभावित कर सकता है। सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने त्रिपुरारी चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।