संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। कोतवाली खलीलाबाद के बरदहिया बाजार निवासी पीर मोहम्मद ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि 28 नवंबर 2025 को रात करीब 11:30 बजे उसका भतीजा जान मोहम्मद आवश्यक कार्य से कसैला स्थित पेट्रोल पंप पर गया था। उसी गांव के प्रियांशु सिंह, श्रेयांश पांडेय, निखिल, प्रदीप चौहान और दो अज्ञात ने उसके भतीजे को बुरी तरह से मारा-पीटा। भतीजा जान मोहम्मद घायल हो गया और उसे प्राणघातक चोटें आईं। इलाज के दौरान 3 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
आरोपी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मार डालने के नियत से ही हमला किया गया था। सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने पक्षों की दलील सुनने एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए ग्राम कसैला के आरोपी प्रियांशु सिंह उर्फ प्रियांशु की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।