दुधारा के बभनी बौरा गांव में परिवार के लोगों के साथ खड़ी भानमती, जिनके उपर नायब तहसीलदार के उपर
लोहरौली। दुधारा थाना क्षेत्र के बभनी बौरा निवासी महिला भानमती ने कहा कि बैनामेदार बैनामे से संबंधित कागजात उन्हें दिखा दें , मैं उनको खुशी-खुशी अपनी जमीन दे दूंगी। मैं कुछ दिन पूर्व खलीलाबाद तहसील में गई थी। वहां पर नायब तहसीलदार ने मामले को खारिज करने की बात कहीं। उनसे कुछ बहस हो गई थी। मैंने उन्हें यह नहीं कहा था कि पक्ष में फैसला न आने पर उनके ऊपर तेजाब फेंक दूंगी। दुधारा थाना क्षेत्र के बभनी बौरा गांव निवासी भानमती ने बताया कि कथित तौर पर उनके पति रामलगन द्वारा नौ जनवरी 1979 में उनके गांव के तीन सगे भाइयों व इसी थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव निवासी एक व्यक्ति चार लोगों के नाम से पक्का दो बीघा एक बिस्वा दस धूर भूमि का बैनामा किया जाना बताया जा रहा है। इसमें सबका बराबर हिस्सा है। इसका खारिज दाखिल कैथवलिया गांव निवासी एक व्यक्ति ने 29 सितंबर 1990 को कराया था। उनके पति की मौत वर्ष 2004 में हो गई थी। इन बैनामेदारों द्वारा उनके पति के मरने के छह साल बाद वर्ष 2010 में तथाकथित बैनामे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया।
इन लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र तहसील व थाना पर दिया जा रहा है। वह काफी समय से खलीलाबाद के एसडीएम से लेकर डीएम के पास प्रार्थना पत्र दे रही हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत रजिस्ट्री ऑफिस-खलीलाबाद से भूमि बैनामा किए जाने से संबंधित सूचना मांग रही है लेकिन अब तक नहीं मिल पाई है।
यदि इन्होंने वास्तव में भूमि का बैनामा करवाया है तो उसका कागजात दिखा दें और भूमि ले लें। उन्होंने कहा कि वह गत 27 अक्बतूर को खलीलाबाद तहसील में गई थीं। नायब तहसीलदार द्वितीय के कोर्ट में खारिज दाखिल का एक मुकदमा चल रहा है।
नायब तहसीलदार द्वारा यह कहे जाने पर कि आपके मामले को खारिज कर दूंगी, इस पर उनसे कुछ बहस हो गई थी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि उनके पक्ष में फैसला न होने उनके ऊपर तेजाब फेंक दूंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मामला खारिज होगा और वहां से डांट-फटकारकर भगा दिया गया था। नायब तहसील कोर्ट के पेशकार के पद पर कार्यरत राजस्व निरीक्षक चंद्रभूषण की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गत शनिवार की रात इस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।