संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत डकैती के दो अलग-अलग मामदों में दोषी को 7-7 वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। सभी दोषी गैर जनपद के रहने वाले हैं।
14 मई को न्यायालय एएसजे प्रथम की कोर्ट ने पीड़ित रामअजोर चौरसिया निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद के द्वारा पंजीकृत कराए गए प्राथमिकी के मामले में अमीरुद्दीन उर्फ अमीर हसन निवासी भभरा थाना गुलावटी जनपद बुलंदशहर, शहने आलम निवासी कम्डेहा उर्फ कमेड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर, कलुआ निवासी जिसौरा थाना मुंडाली जनपद मेरठ, इरशाद निवासी रुकनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ के खिलाफ मड़या सागर कोल्ड स्टोर के निकट स्थित मार्बल की दुकान पर कट्टा दिखाकर मारपीट करने व 33,000 रुपये और सोने की अंगूठी व दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर उठा ले जाने के मामले में आरोपी बनाया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद विरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
कोर्ट ने आरोपियों के जुर्म स्वीकार करने पर प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 2-2 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। दोषियों के पूर्व में बिताई गई सजा को समायोजित किया जाएगा।
इसी तरह एक अन्य मामले में उक्त कोर्ट ने पीड़ित बीरबल चौधरी निवासी कैनौना कुर्थिया थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मामले में भी सजा सुनाई गई है।
पीड़ित के कुर्थिया स्थित किराना की दुकान पर चाकू व कट्टा दिखाकर 4-5 हजार रुपये छीन लेने व लैपटाप तोड़ देने के मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद विरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। कोर्ट ने आरोपियों के जुर्म स्वीकार करने पर प्रत्येक दोषी को 7-7 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया।
जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2-2 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। दोषियों के पूर्व में बिताई गई सजा को समायोजित किया जाएगा।