संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के 25 साल पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त छत्रपाल उर्फ पप्पू पासी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 23 जनवरी 2005 को बखिरा थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक विनोद कुमार बरनवाल ने अभियुक्त छत्रपाल उर्फ पप्पू पासी निवासी भगौसा, थाना दुधारा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामले की विवेचना तत्कालीन एचसीपी दानबहादुर पांडेय ने की थी। साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में 21 सितंबर 2026 को सीजे एसडी एसीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त के जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।