संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। दो किस्तों का आंशिक भुगतान होने के बाद बिना नोटिस 18 चक्का ट्रेलर जब्त कर उसे औने-पौने दाम में बेच देना फाइनेंस कंपनी को भारी पड़ गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए फाइनेंस कंपनी को वाहन से संबंधित अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के साथ उपभोक्ता द्वारा जमा की गई 16 लाख 72 हजार 864 रुपये की राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत 60 दिन के भीतर वापस करने का आदेश दिया है।
आयोग ने मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 60 हजार रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के साड़ेखुर्द गांव निवासी शिवकुमार मिश्र से जुड़ा है।
शिवकुमार मिश्र ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार उन्होंने 26 जुलाई 2024 को करीब 55 लाख रुपये में 18 चक्का ट्रेलर खरीदा था। वाहन की खरीद के लिए उन्होंने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से 45 लाख 78 हजार 520 रुपये का ऋण लिया। ऋण की अदायगी के लिए 1,04,554 रुपये की 59 मासिक किस्त निर्धारित थी।
परिवादी का कहना था कि उन्होंने नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया और इस दौरान कुल 16,72,864 रुपये जमा किए।